Tax: अगर आप पत्नी को उधार देते हैं और उस उधार रकम से संपत्ति खरीदी जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी क्लबिंग नहीं होगी.
अगर कोई बायर किसी सेलर से 50 लाख रुपये से ज्यादा रुपये के गुड्स की खरीदारी करता है तो उसे उस पर 0.1 फीसदी रकम इनकम टैक्स के तौर पर काटनी होगी.
इनकम टैक्स और प्रेसिडेंट एमोलुमेंट्स एंड पेंशन एक्ट में राष्ट्रपति को टैक्स से छूट नहीं दी गई है. यानी राष्ट्रपति को टैक्स चुकाना पड़ता है.
PAN: अपडेशन के लिए आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ में बिजली का बिल, पानी का बिल, वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होगी.
Tax Exemption on COVID-19 Treatment: वित्त मंत्रालय से राहत भरी खबरें आयी है. अब पूछिए कैसे मिलेंगी ये राहत?
Tax Exemption: सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ये छूट कागजातों में फंसकर ना रह जाए. साथ ही, इस ढिलाई का फायदा उठाते हुए कोई टैक्स चोरी ना करें
PAN-Aadhaar: TDS statements जमा करने की डेडलाइन 15 दिनों के बढ़ा दी गई है. वर्तमान डेडलाइन 30 जून को थी जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है.
कोविड से मरने वाले किसी शख्स के परिवार को उसकी कंपनी द्वारा दिया गया मुआवजा वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए टैक्स से छूट का हकदार होगा.
ITR: टैक्स एक्सपर्ट कम आय वालों को भी रिटर्न फाइल करने की सलाह देते हैं. ITR अहम दस्तावेज है और कई मामलों में लाभ भी पहुंचा सकता है.
Form 15G/15H: टैक्स न कटे, इसके लिए इन फॉर्म को हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है. सीनियर सीटिजन के लिए फॉर्म 15H है