Tax Exemption on COVID-19 Treatment: वित्त मंत्रालय से राहत भरी खबरें आयी है. अब पूछिए कैसे मिलेंगी ये राहत?
Tax Exemption: सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ये छूट कागजातों में फंसकर ना रह जाए. साथ ही, इस ढिलाई का फायदा उठाते हुए कोई टैक्स चोरी ना करें
PAN-Aadhaar: TDS statements जमा करने की डेडलाइन 15 दिनों के बढ़ा दी गई है. वर्तमान डेडलाइन 30 जून को थी जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है.
कोविड से मरने वाले किसी शख्स के परिवार को उसकी कंपनी द्वारा दिया गया मुआवजा वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए टैक्स से छूट का हकदार होगा.
ITR: टैक्स एक्सपर्ट कम आय वालों को भी रिटर्न फाइल करने की सलाह देते हैं. ITR अहम दस्तावेज है और कई मामलों में लाभ भी पहुंचा सकता है.
Form 15G/15H: टैक्स न कटे, इसके लिए इन फॉर्म को हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है. सीनियर सीटिजन के लिए फॉर्म 15H है
Income Tax: न्यायाधिकरण का कहना है कि नोटबंदी के दौरान निर्धारिती द्वारा जमा की गई राशि को उनकी आय के रूप में नहीं माना जा सकता है
Glitches in New IT Portal: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 जून की देर शाम को अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है.
Income Tax Return: पिछले 2 वित्त वर्षों में IT रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों पर TDS अधिक दर से लगेगा जिनपर 50,000 रुपये या उससे अधिक की देनदारी है
Income Tax: ने TDS काटने और TCS कलेक्शन करने वालों के लिये उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की एक नई व्यवस्था विकसित की है.