राष्ट्रीय वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया गया है
New ITR Website: धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग शुल्क तब लिया जाता है, जब कोई व्यक्ति निर्धारित देय तिथि तक आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
ITR: करदाताओं के लिए नई वेबसाइट 7 जून, 2021 से सक्रिय हो जाएगी. विभाग ने ट्वीट किया कि नई वेबसाइट करदाताओं के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगी.
Rule Changes From June: चेक पेमेंट, स्माल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें, हॉलमार्किंग, इनकम टैक्स की वेबसाइट में होने वाले बदलाव शामिल हैं.
Refund: कुछ तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि रिफंड मिला या नहीं, इनकम टैक्स और एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट से जानकारी हासिल की जा सकती है.