इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 68,000 मामलों को ई-वेरिफिकेशन के लिए चुना है. आरोप है कि ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न में इनकम में गड़बड़ी पाई गई है.
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अगर आपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलत जानकारी दी है या फिर कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं तो अब इस गड़बड़ी को ठीक करने का आपके पास एक मौका है.
टैक्स देने वालों को इस बार अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया करानी होगी। इस साल से कई बदलाव हुए हैं, जो ITR फाइल करते वक्त आपको ध्यान रखने होंगे.
ITR: ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर उन सेक्शन की अनदेखी करते हैं जो टैक्स छूट की इजाजत देते हैं. इसलिए वो पैसे बचाने का मौका गवा देते हैं.
CBDT: रिफंड राशि में 23,026 करोड़ रुपये 61,53,231 मामलों में वहीं, 69,934 करोड़ रुपये का कॉपोर्रेट टैक्स रिफंड 1,69,355 मामलों में किया गया है.
अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बिल है, जिसकी ब्याज की चिंता में आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, उसे आप टैक्स रिफंड से मिलने वाले पैसों से चुका सकते हैं.
T Act: आपको आपके ईमेल पर पीडीएफ फाइल के रूप में यह नोटिस प्राप्त हो सकता है. साथ ही पोस्टल एड्रेस पर भी इसे भेजा जाता है.
सीबीडीटी 1 अप्रैल, 2021 से 6 सितंबर, 2021 के बीच 26.09 लाख से अधिक करदाताओं को 70,120 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी करता है.