किराएदारों को प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और EMI की कोई टेंशन नहीं होती है, जबकि घर एक लॉन्ग-टर्म एसेट है. यहां हम इन दोनों के नफे-नुकसान बता रहे हैं.
Home buyers- प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जांच कर लें कि क्या वहां बेहतर कनेक्टिविटी है? चेक करें कि वहां से सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है?
Affordable Housing: सरकार ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी. निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 80EEA के तहत इंट्रेस्ट पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है. पहले इस स्कीम की समय सीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी.
आखिरी फैसला लेने से पहले वर्तमान के साथ भविष्य का भी ख्याल रखें. सभी खर्च का कैलकुलेश और पेमेंट के ऑप्शन्स का रिव्यू जरूर करें.