सस्ता घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, जानिए किसे मिलेगा फायदा?
Affordable Housing: सरकार ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी. निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 80EEA के तहत इंट्रेस्ट पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है. पहले इस स्कीम की समय सीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी.
Affordable Housing: सरकार ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी. निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 80EEA के तहत इंट्रेस्ट पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है. पहले इस स्कीम की समय सीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी.
अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) के लिए बजट 2019 में सेक्शन 80EEA को शामिल किया गया था.
होम बायर्स को अफोर्डेबल कैटेगरी के ही घरों पर राहत
सेक्शन 80EEA की छूट सेक्शन 24B के तहत मिलने वाली राहत से अतिरिक्त मिलेगी.
सेक्शन 24B और सेक्शन 80EEA की छूट कुल मिलाकर 3.5 लाख हो जाएगी.
अफोर्डेबल कैटेगरी के लिए मानक तय किए गए हैं.
मेट्रो शहरों में कीमत के साथ कार्पेट एरिया को लेकर भी नियम हैं.
सेक्शन 80EEA की राहत लेने के लिए घर इन मापदंड़ों के आधार पर चुनें
अफोर्डोबल कैटेगरी में मेट्रो और नॉन-मेट्रों के लिए अलग मानक है.