पेइंग गेस्ट या होस्टल का किराया जीएसटी छूट प्राप्त करने योग्य नहीं है क्योंकि होस्टल का कमरा स्थाई आवास नहीं है
AAR ने कहा है कि जहां हॉस्टल के हर रूम का किराया 1,000 रुपये से कम है वहां स्टूडेंट से ली जाने वाली हॉस्टल फीस पर GST नहीं लगेगा.