वित्त मंत्रालय ने कहा है कि टैक्सपेयर्स की परेशानियों को देखते हुए CBDT ने ऐसे फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है.
TDS: टीडीएस की कटौती न हो इसके लिए बैंक में फॉर्म 15G/15H जमा करना होता है. एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर निवेशकों को ही टैक्स चुकाना होता है