जब काटा गया टैक्स आपके एक्चुअल पेयबल टैक्स से मेल नहीं खाता है तो आप रिफंड की मांग कर सकते हैं.
Form 15G/15H: टैक्स न कटे, इसके लिए इन फॉर्म को हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है. सीनियर सीटिजन के लिए फॉर्म 15H है