सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को रिलायंस इन्फ्रा को 2800 करोड़ रुपये और ब्याज का हर्जाना देना होगा.