मैच्योरिटी पर मिले अमाउंट की टैक्सेबिलिटी दो फैक्टर हैं जिन्हें हर टैक्सपेयर को इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनने से पहले चेक करना चाहिए.
IT Return: धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अपनी ब्याज आमदनी पर 50 हजार का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं.
इनकम टैक्स के सेक्शन 139(1) के तहत अगर इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपने इन तीन काम में से कोई भी एक किया हो तो रिटर्न भरना न भूलें
पजेशन में देरी के चलते कई फर्स्ट-टाइम होम-बायर्स के ऊपर अब रेंट और EMI का डबल बोझ है, साथ में टैक्स से मिलने वाली राहत भी अधर में लटक गई है.