RBI के नए नियमों के तहत बैंक अब उन उधारकर्ताओं के भी चालू खाते खोल सकती हैं जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के जरिए कर्ज लिया है
RBI: केंद्रीय बैंक ने ऋणदाताओं को उन उधारकर्ताओं के लिए चालू खाते नहीं खोलने का निर्देश दिया है जिनके पास अन्य बैंकों के साथ ऋण है.
DEAF: बैंकों में जो पैसा 10 साल से अनक्लेम्ड है वो इस फंड में चला जाता है. लेकिन, 10 साल बाद भी कोई इसका क्लेम करता है तो उसे पैसा वापस कर दिया जाता है.