यदि बीमित व्यक्ति को हृदय संबंधी किसी बीमारी का पता चलता है तो बीमाकर्ता एकमुश्त राशि का भुगतान करता है.
हममें से ज्यादातर लोग टैक्स लाभ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं. यह सही दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि हम अक्सर जरूरी कवरेज की अनदेखी करते हैं.
उम्र बढ़ने के साथ आपको अधिक मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है. अपनी जरूरत के हिसाब से हेल्थ प्लान लेना आपके लिए जरूरी है.
अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं तो आपको नई पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म और पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरना पड़ेगा
जब आप अस्पताल में एडमिट होने का प्लान बना रहे हैं तो एडवांस क्लेम की सूचना देनी होगी. इमरजेंसी में टीपीए या बीमा कंपनी को तुरंत सूचना दी जानी होगी
बीमा पॉलिसी बेचते समय कई एजेंट अपनी लुभावनी बातों के जरिये ऐसी पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं जो दरअसल ग्राहक के हित और जरूरत के हिसाब से सही नही होती
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को योजना में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है.