आपने समय पर अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया है, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस प्रोवाइडर द्वारा आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
Car Insurance Claim: समय सीमा के तहत कंपनी को एक्सीडेंट की जानकारी या कागज मुहैया नहीं कराते हैं, तो कंपनी आपका क्लेम सैटल नहीं करेगी.
हमारे देश में पब्लिक प्लेस में कार चलाने के लिए कार इंश्योरेंस होना जरूरी है. इसके बिना कार चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है
Car Insurance: भारत में गाड़ी खरीदने वाले हर व्यक्ति के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है.
Car Insurance Renew: डीलर की ओर से दिए जा रहे बीमा को क्रॉस चेक करना चाहिए. क्योंकि डीलर अपने कमीशन के आधार पर आपको बीमा पॉलिसी देते हैं