Bumper To Bumper Insurance: मद्रास हाईकोर्ट ने अपना 4 अगस्त को दिया आदेश वापस लिया, नई गाड़ियों पर बंपर टू बंपर इंश्योरेंस लेना अब अनिवार्य नहीं
Bumper To Bumper Insurance: गाड़ी खरीदने के पांच साल तक उसके फाइबर, मेटल और रबर से बने हिस्सों का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा
मद्रास हाई कोर्ट ने 1 सितंबर से कार के लिए ओन डैमेज कवरेज जरूरी कर दिया है. अभी तक गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज ही जरूरी था.