आप पूरे वित्त वर्ष में जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम चुकाते हैं उस रकम पर Income Tax कानून 1961 के सेक्शन 80C के तहत कर छूट पा सकते हैं.
80C, 80D, HRA, होम लोन इंटरेस्ट जैसे छूट से अगर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यानी न होम लोन है न टैक्स सेविंग निवेश तो नई टैक्स रिजीम सही रहेगी.
Taxpayers: एडवांस टैक्स पेमेंट में ब्याज गणना पर रिलीफ क्लेम करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिविडेंड कमाई का क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना होगा.
विवाद से विश्वास योजना (Vivad se Vishwas scheme) के तहत आप बगैर इन्टरेस्ट दिए इन विवादों को खत्म कर सकते हैं.
Tax Deduction: अगर ये आपका पहला घर है तो छूट की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है. मूल रकम से लेकर ब्याज तक पर आपको टैक्स छूट मिलती है.
छोटे करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए छूट दी गई है. टैक्स प्रशासन को और आसान बनाने के कई सुधार के प्रस्ताव किए गए हैं.