किसी एक वित्तीय वर्ष में ब्याज की कमाई यदि 40,000 से ऊपर है तो टैक्स कटेगा. सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 की है.
TDS Form- आपकी कमाई 2.50 लाख से कम है और केवल बैंक से मिलने वाला ब्याज ही कमाई का जरिया है तो फॉर्म 15G जमा करके आप अपना TDS बचा सकते हैं.