फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी कंपनी आपकी सालाना सैलेरी की रकम और उस पर काटे गए टीडीएस(TDS) की रकम को सर्टिफाई करती है.
ITR Forms- अभी तो यही लग रहा है कि 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होगा. लेकिन, इस साल जो अहम बदलाव हुआ है वो देरी से रिटर्न भरने वालों के लिए हुआ है.