कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए कंपनी को लेकर मीडिया में आने वाली किसी भी खबर को अनिवार्य तौर पर पुष्टि करने या खंडन करने को लेकर समयसीमा बढ़ा दी है. शुरुआत में शेयर बाजार में लिस्टेड 100 सबसे बड़ी कंपनियों के लिए यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन अब इसकी समयसीमा बढ़ा दी गई है और अब टॉप 100 कंपनियों के लिए यह नियम 1 फरवरी से लागू होगा.
इसी तरह टॉप 250 कंपनियों के लिए यह नियम पहले अगले साल 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब वह 1 अगस्त से लागू होगा. इस नियम का मकसद शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में कामकाज के संचालन को बेहतर और मजबूत करना है.
SEBI ने कहा, ‘‘मार्केट कैपिटल के लिहाज से टॉप 100 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लिस्टिंग दायित्व और खुलासा जरूरत (LODR) नियमों का कार्यान्वयन अब एक फरवरी, 2024 से होगा. वहीं बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 250 कंपनियों के लिए यह नियम एक अगस्त, 2024 से लागू होगा.’’
इससे पहले जून में SEBI ने नियमों को अधिसूचित करते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर इन सूचीबद्ध कंपनियों को मुख्यधारा के मीडिया में बाजार अफवाह का खंडन या पुष्टि करने को कहा था. खुलासा जरूरतों के अनुसार, इन कंपनियों को निवेशक वर्ग के बीच चल रही किसी सूचना का 24 घंटे के अंदर मुख्यधारा के मीडिया के जरिये खंडन या पुष्टि करनी थी.