• English
  • বাংলা
  • తెలుగు
  • मराठी
  • ಕನ್ನಡ
  • ગુજરાતી
  • money9
  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • इन्वेस्टमेंट
  • आईपीओ
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Breaking Briefs
downloadDownload The App
Close
  • Home
  • Videos
  • Podcast
  • Exclusive
  • टैक्स
  • म्यूचुअल फंड
  • बचत
  • कर्ज
  • म्यूचुअल फंड
  • स्टॉक
  • प्रॉपर्टी
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Survey 2023
  • Survey Report
  • Breaking Briefs
  • बीमा
  • बचत
  • लोन
  • इन्वेस्टमेंट
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • Exclusive
  • आईपीओ
  • Home / शेयर बाजार

Future Retail-RIL Deal: फ्यूचर ग्रुप ने कहा, HC के फैसले का NCLT प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा असर

Future Retail-RIL Deal: कंपिटीशन काउंसिल और SEBI से मंजूरी मिल गयी है. डील के लिए अब NCLT और शेयरधारकों की मंजूरी का इंतजार है.

  • pti
  • Last Updated : March 19, 2021, 18:25 IST
  • Follow

किशोर बियाणी की अगुवाई वाला फ्यूचर रिटेल  (Future Retail) ने कि दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश का राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर जारी सुनवाई पर कोई असर नहीं होगा. कंपनी ने यह भी कहा कि वह ‘आदेश’ का उपयुक्त उपचार निकालने पर विचार कर रही है. फ्यूचर रिटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि न्यायाधीश जे आर मिधा के निर्देशों के संबंध में कंपनी के प्रवर्तक सलाह के अनुसार उपयुक्त कदम उठाएंगे. कंपनी ने संकेत दिया कि आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है.

कंपनी ने कहा, ‘‘हमें सलाह दी गयी है कि इस आदेश का NCLT में जारी कार्यवाही पर असर नहीं पड़ेगा. यह उच्चतम न्यायालय का 22 फरवरी, 2021 के आदेश के अनुरूप नहीं है.’’

कंपनी ने कहा कि इस आदेश के ‘प्रभावशील’ हिस्से अंश 2 फरवरी 2021 के अंतरिम आदेश में पहले से शामिल है. फ्यूचर रिटल (Future Retail) की अपील पर उनके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रोक लगा रखी है.

फ्युचर रिटेल के अनुसार, ‘‘अमेजन ने उच्चतम न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील की है. न्यायालय ने अमेजन की अपील पर अपने आदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के स्थगन आदेश को रद्द नहीं किया है और वह अभी भी प्रभाव में है.”

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि फ्यूचर-रिलायंस सौदे (Future Retail-RIL Deal) पर NCLT को कार्यवाही जारी रखने की छूट होगी लेकिन अधिग्रहण योजना को मंजूर किए जाने के संबंध में कोई अंतिम आदेश नहीं जारी होगा.

न्यायाधीश मिधा ने अपने 134 पृष्ठ के आदेश में किशोर बियाणी की अगुवाई वाले फ्यूचर रिटेल लि. (Future Retail) को रिलांयस इंडस्ट्रीज के साथ किये गये सौदे पर आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि समूह ने सिंगापुर के मध्यस्थ निर्णय केंद्र के आपातकालीन न्यायाधिकरण (एमरजेंसी आर्बिट्रेटर-ईए) के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया.

उच्च न्यायालय की एकल पीठ का यह आदेश अमेजन की याचिका पर आया है. याचिका में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर सेंटर (SIC) में EA के 25 अक्टूबर, 2020 के उस आदेश को लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था, जिसमें एफआरएल को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है.

न्यायमूर्ति मिधा की पीठ ने फ्यूचर समूह की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और कंपनी तथा उसके निदेशकों पर 20 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है.

फ्यूचर-रिलायंस सौदे (Future Retail-RIL Deal) को कंपिटीशन काउंसिल, SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) और शेयर बाजारों से मंजूरी मिल गयी है. योजना को अब NCLT तथा शेयरधारकों की मंजूरी का इंतजार है.

Published - March 19, 2021, 06:25 IST

पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।    

  • Future Group
  • Future Retail
  • Future Retail-RIL Deal

Related

  • कृष्ण अग्रवालः वित्तीय संकट को कमाई के मौके में बदलने वाला खिलाड़ी
  • सिविल सर्विसेज की तैयारी से फंड मैनेजर बनने तक, आम नहीं है संजय सिन्हा का सफर
  • अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? जान लीजिए इसमें कितना है रिस्क
  • बोनस शेयर से होता है फायदा या नुकसान? टैक्स समेत जानें सभी बातें
  • शेयर मार्केट में निवेश से पहले जान लें क्या होते हैं PB रेशियो और Book Value
  • Stock Market में आज ये 6 स्‍टॉक्‍स करा सकते हैं अच्‍छी कमाई

Latest

  • 1. फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम
  • 2. पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 3. 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • 4. Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • 5. Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • Trending Stories

  • फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम!
  • पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • TV9 Sites

  • TV9 Hindi
  • TV9 Marathi
  • TV9 Gujarati
  • TV9 Kannada
  • TV9 Bangla
  • TV9 English
  • News9 Live
  • Trends9
  • Tv9tamilnews
  • Assamtv9
  • Malayalamtv9
  • Money9 Sites

  • Money9 Hindi
  • Money9 English
  • Money9 Marathi
  • Money9 Telugu
  • Money9 Gujarati
  • Money9 Kannada
  • Money9 Bangla
  • Money9live
  • Topics

  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • शेयर
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • क्रिप्टो
  • एक्सक्लूसिव
  • survey data
  • Download App

  • play_store
  • App_store
  • Contact Us
  • About Us
  • Advertise With Us
  • Privacy & Cookies Notice
  • Complaint Redressal
  • Copyright © 2025 Money9. All rights reserved.
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • LinkedIn
  • Telegram
close