पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) एक सरकारी समर्थन वाली सेविंग स्कीम है. इस स्कीम को सरकार की गारंटी हासिल है, ऐसे में ये 100 फीसदी रिस्क-फ्री है. इसी वजह से बड़े पैमाने पर लोग इसमें निवेश करते हैं और ये एक बेहद लोकप्रिय स्कीम है. इस स्कीम की एक बड़ी खासियत है कि PPF में किया जाने वाला निवेश EEE कैटेगरी में आता है. इसमें 1.5 लाक रुपये सालाना तक का निवेश टैक्स से फ्री है. इसके अलावा, PPF पर मिलने वाली ब्याज दर और PPF की मैच्योरिटी की रकम पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है.
लेकिन, अगर किसी वजह से आपका PPF खाता बंद हो गया है तो इसे ऐसा नहीं है कि आप इसे फिर से चालू नहीं कर सकते हैं. इसे आप बड़ी आसानी से फिर से शुरू कर सकते हैं. यहां हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं.
पैसे डिपॉजिट न करने पर इनेक्टिव हो जाता है खाता
कोई भी डिपॉजिटर हर साल 500 रुपये जमा करके अपने PPF खाते को एक्टिव रख सकता है. अगर तय तारीख तक ये पैसा जमा नहीं होता है तो आपका खाता इनेक्टिव या बंद हो जाता है.
एक लिखित एप्लिकेशन दें
अपने बंद पड़े PPF खाते को फिर से चालू करने के लिए अकाउंट होल्डर को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, जहां आपने अपना PPF खाता खुलवाया होता है. 15 साल की अवधि में आप कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
जुर्माने के साथ जमा करनी होगी रकम
इन्वेस्टर्स को हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये की रकम जमा करनी होती है. अपने खाते को चालू रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है. इस रकम के साथ आपको 50 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होती है. लेकिन, ध्यान रखिए कि पेनाल्टी की ये रकम हर वित्त वर्ष के हिसाब से ली जाती है. मसलन, जितने साल से आपका खाता इनेक्टिव है आपको उतने वर्षों के लिए पेनाल्टी भरनी होती है. बैंक की शाखा में एप्लिकेशन के साथ आपको इस पूरी रकम का चेक जमा करना होता है.
क्या है अहम
आपके एप्लिकेशन जमा करने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस ये चेक करते हैं कि आपका खाता कहीं 15 साल ज्यादा वक्त से तो बंद नहीं पड़ा है. पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका PPF खाता फिर से चालू कर दिया जाता है. हालांकि, अगर 15 साल की अवधि गुजर चुकी है तो खाता दोबारा से चालू नहीं किया जा सकता है.
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