दिल्ली रेरा ने राजधानी में सक्रिय रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डरों को परियोजना के लिए ‘आवंटी शिकायत प्रकोष्ठ’ बनाने का निर्देश दिया है. निर्देश के तहत आवंटियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रकोष्ठ का एक टेलीफोन नंबर होना चाहिए. बिल्डरों और डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं की रेरा पंजीकरण संख्या, पता, नाम और इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी का फोन नंबर के साथ ब्यौरा भी हरेक परियोजना के निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा. दिल्ली रेरा ने 30 सितंबर तक इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है. नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
5 फीसद तक लगेगा जुर्माना
रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा), 2016 की धारा 61 के तहत अगर किसी रियल एस्टेट फर्म का प्रवर्तक प्रावधानों एवं नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर संबंधित परियोजना की अनुमानित लागत का 5 फीसद तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
दिल्ली रेरा के चेयरमैन आनंद कुमार ने कहा है कि इस प्रकोष्ठ के गठन से निर्माणाधीन परियोजनाओं में घर खरीदने वालों या खरीदने की योजना बना रहे लोगों को परियोजना के बारे में सही सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि आवंटी शिकायत प्रकोष्ठ के गठन और आवंटी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति से बिल्डर के स्तर पर एकल शिकायत निपटान व्यवस्था बनेगी.
Published - August 23, 2023, 01:41 IST
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