देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. दिल्ली में प्रॉपर्टी (Property) खरीदना महंगा हो गया है क्योंकि दिल्ली सरकार ने अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस (Transfer Fees) में 1 फीसदी की वृद्धि की है. यह बढ़ोतरी 25 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी पर लागू होगा. वहीं, 25 लाख रुपए तक की संपत्ति के ट्रांसफर पर ट्रांसफर ड्यूटी (Transfer duty) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
महिला या ट्रांसजेंडर (Third Gender) के नाम पर 25 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर ट्रांसफर फीस 3 फीसदी होगी. पहले यह चार्ज 2 फीसदी था. वहीं, पुरुष (Male) और इकाई के मामले में 25 लाख रुपए की संपत्ति ट्रांसफर करने पर 3 फीसदी के बजाए 4 फीसदी ट्रांसफर फीस होगी. सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता है तो पहले उसे ट्रांसफर फीस के रूप में 90 हजार रुपए भरने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 1 लाख 20 हजार रुपए हो जाएंगे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रांसफर ड्यूटी (Transfer Duty) राजस्व विभाग की ओर से लगाए जाने वाले स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) का हिस्सा है. प्रॉपर्टी का गिफ्ट, कन्वेयंस या सेल डीड के जरिए ट्रांसफर करने पर बिक्री की रकम पर यह शुल्क लगाया जाता है. ट्रांसफर फीस में वृद्धि के बाद पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर होने पर 7 फीसदी और महिला के नाम पर ट्रांसफर होने पर 5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी.
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि ट्रांसफर फीस बढ़ने का घर खरीदारों (Home Buyers) के सेंटीमेंट पर असर पड़ेगा क्योंकि GST, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन समेत दूसरी चीजों की वजह से प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कास्ट पहले से ही काफी ज्यादा होती है. हालांकि, रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी को देखते हुए बाजार इस झटके को धीरे-धीरे एडजस्ट कर लेगा.