• English
  • বাংলা
  • తెలుగు
  • मराठी
  • ಕನ್ನಡ
  • ગુજરાતી
  • money9
  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • इन्वेस्टमेंट
  • आईपीओ
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Breaking Briefs
downloadDownload The App
Close
  • Home
  • Videos
  • Podcast
  • Exclusive
  • टैक्स
  • म्यूचुअल फंड
  • बचत
  • कर्ज
  • म्यूचुअल फंड
  • स्टॉक
  • प्रॉपर्टी
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Survey 2023
  • Survey Report
  • Breaking Briefs
  • बीमा
  • बचत
  • लोन
  • इन्वेस्टमेंट
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • Exclusive
  • आईपीओ
  • Home / प्रॉपर्टी

फ्लैट मिलने में 7 साल की देरी, अब मिलेगा 63 लाख मुआवजा

दिल्ली कंज्यूमर कमिशन ने बिल्डर को आदेश देकर घर खरीदार को 63 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया है

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : March 30, 2024, 12:22 IST
  • Follow

बिल्डर की तरफ से घर मिलने का इंतजार कर रहे लाखों घर खरीदारों के लिए दिल्ली के कंज्यूमर कमिशन का फैसला बड़ी उम्मीद बनकर आया है. घर खरीदार को घर मिलने में हुई देरी के बाद बिल्डर के खिलाफ शिकायत से जुड़े एक मामले में, दिल्ली कंज्यूमर कमिशन ने बिल्डर को आदेश देकर घर खरीदार को 63 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया है.

मामला 2013 का है. शिकायतकर्ता रमिंदर चिमनी ने पार्श्वनाथ एक्सोटिका, गाजियाबाद में 60 लाख रुपए में 1,920 वर्ग फुट का फ्लैट खरीदा था. एग्रीमेंट के तहत घर का निर्माण खरीद के 6 महीने के भीतर शुरू होना था और 3 साल में इसे पूरा करना था. लिहाजा मार्च 2017 तक फ्लैट का कब्ज़ा सौंपा जाना था. मगर सात साल बाद भी रियल एस्‍टेट कंपनी फ्लैट नहीं दे सकी. मजबूरन खरीदार ने दिल्ली उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट फर्म ने भी अपना पक्ष रखा. फर्म का कहना है कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं बल्कि एक निवेशक था क्योंकि वह गुड़गांव का स्थायी निवासी था. उपभोक्ता ने मुनाफा कमाने के लिए फ्लैट खरीदा था. हालांकि आयोग ने इस दलील को नकार दिया.

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को उपभोक्‍ता को 60 लाख रुपए का रिफंड और 3 लाख रुपए “मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी” लागत के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया. आयोग्‍य सदस्य राजन शर्मा और बिमला कुमारी ने 19 मार्च के आदेश में कहा कि केवल यह आरोप कि उक्त फ्लैट की खरीद मुनाफा कमाने के लिए की गई है, वर्तमान उपभोक्ता शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है. आयोग ने यह भी माना कि रियल एस्टेट फर्म शिकायतकर्ताओं को गुमराह कर रही थी क्योंकि परियोजना के निर्माण के लिए वैध लाइसेंस 2012 में ही समाप्त हो गया था.

Published - March 30, 2024, 12:22 IST

पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।    

  • compensation
  • housing project

Related

  • दिल्ली-एनसीआर की प्रॉपर्टी पर बरस रहे पैसे, जनवरी-जून में हुआ 63.33 करोड़ डॉलर का निवेश
  • रेपो रेट की स्थिरता से चमकेगा रियल एस्‍टेट सेक्‍टर, त्‍योहारों में प्रॉपटी की मांग बढ़ने की उम्‍मीद
  • सस्‍ते में घर खरीदने का मौका, DDA बेचेगा 40,000 फ्लैट, ऐसे कर सकेंगे बुक
  • देश में बदला रियल एस्टेट का ट्रेंड, बिना बिके घरों की संख्या में बड़ी गिरावट
  • घर की कीमतों में आया उछाल, दिल्‍ली-एनसीआर में इतने बढ़े दाम
  • पिछले साल लग्जरी घरों की डिमांड ने तोड़े रिकॉर्ड, सस्ते घरों की बिक्री घटी

Latest

  • 1. फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम
  • 2. पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 3. 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • 4. Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • 5. Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • Trending Stories

  • फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम!
  • पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • TV9 Sites

  • TV9 Hindi
  • TV9 Marathi
  • TV9 Gujarati
  • TV9 Kannada
  • TV9 Bangla
  • TV9 English
  • News9 Live
  • Trends9
  • Tv9tamilnews
  • Assamtv9
  • Malayalamtv9
  • Money9 Sites

  • Money9 Hindi
  • Money9 English
  • Money9 Marathi
  • Money9 Telugu
  • Money9 Gujarati
  • Money9 Kannada
  • Money9 Bangla
  • Money9live
  • Topics

  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • शेयर
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • क्रिप्टो
  • एक्सक्लूसिव
  • survey data
  • Download App

  • play_store
  • App_store
  • Contact Us
  • About Us
  • Advertise With Us
  • Privacy & Cookies Notice
  • Complaint Redressal
  • Copyright © 2025 Money9. All rights reserved.
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • LinkedIn
  • Telegram
close