दूरसंचार विभाग (DoT) ने नए सिम कार्ड बिक्री नियमों का पालन करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है. नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड विक्रेताओं को पंजीकृत करने और उन्हें सिस्टम में शामिल करने से पहले उनकी उचित केवाईसी करना आवश्यक है. मोबाइल नंबर के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने थोक में सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाई थी. नियमों को लागू करने के लिए 1 अक्टूबर का समय दिया था जिसे अब दूरसंचार विभाग ने बढ़ाकर 1 दिसंबर दिया है.
फाइनेंशिल एक्सप्रेस को एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों ने इन निर्देशों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है क्योंकि इसके लिए उनके आईटी सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता थी. उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके आधार पर एक बार समय बढ़ाया है.
नए नियमों के अनुसार, यदि टेलीकॉम कंपनियां 30 नवंबर के बाद सिम कार्ड विक्रेताओं को बिना पंजीकरण के काम करने की अनुमति देती हैं, तो उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. सभी मौजूदा बिक्री बिंदु (पीओएस) डीलरों के लिए, पंजीकरण 30 नवंबर 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए. पंजीकरण की प्रक्रिया में सिम कार्ड विक्रेता और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक लिखित समझौता अनिवार्य होगा.
फर्जी सिम कार्ड और वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम पेश किए गए थे. यह पाया गया कि कई विक्रेता उचित वेरिफिकेशन के बिना सिम कार्ड जारी कर रहे थे और खुद ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल थे. सरकार ने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त विक्रेताओं को बर्खास्त कर दिया जाएगा और तीन साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
फिलहाल देश में 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं. अधिकांश थोक सिम कार्ड बिक्री का भी कंपनियों ने दुरुपयोग किया था, इसलिए सरकार ने इसके बजाय बिजनेस कनेक्शंस नामक एक नई प्रणाली शुरू की है.
“आज, जो कंपनियाँ अपने व्यवसाय के लिए थोक में सिम कार्ड लेती हैं, उनमें से केवल 80% ही असली होते हैं और बाकी 20% उनका दुरुपयोग करते हैं. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त में कहा था, हमने थोक कनेक्शन की अवधारणा को बंद करने और उचित व्यावसायिक कनेक्शन अवधारणा लाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यावसायिक कनेक्शन ऐसे नंबरों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के जीएसटी नंबर, पैन कार्ड और व्यक्तिगत केवाईसी सहित उचित पंजीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे.