निवेशकों की शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने स्कोर्स का नया वर्जन 2.0 (SCORES 2.0) लॉन्च किया है. इसकी मदद से निवेशक वेबसाइट या ऐप के जरिए आसानी से अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं. ये सुविधा एक अप्रैल से शुरू कर दी गई है.
सेबी ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा कि स्कोर्स का नया वर्जन बाजार में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाता है. शिकायतों के जल्दी निपटारण के लिए ऑटो-रूटिंग और ऑटो-एस्केलेशन से मदद मिलेगी. साथ ही नामित निकायों की ओर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी. निवेशक अब पुराने वर्जन में कोई नई शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें नए वर्जन पर कंप्लेन फाइल करनी होगी. स्कोर्स के अपडेटेड वर्जन तक पहुंचने के लिए https://scores.sebi.gov.in पर विजिट करना होगा.
21 दिनों में होगा शिकायत का निपटारा
नए वर्जन के तहत शिकायत का निपटारा कंप्लेन मिलने की तारीख से 21 दिनों के अंदर होगा. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की ऑटो रूटिंग होगी. इसमें नामित निकायों की ओर से मॉनिटरिंग भी की जाएगी जिससे पता चल सके कि समय पर समाधान हुआ है या नहीं.
ये सुविधाएं भी हैं शामिल
SCORES अब दो स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया प्रदान करता है. पहले स्तर में नामित निकाय समीक्षा करती है. अगर निवेशक असंतुष्ट रहता है तो सेबी दूसरे स्तर के लिए कदम उठाता है. शिकायत का निपटारा तय समय-सीमा पर हो इसके लिए निवेशकों के पास शिकायतों को ऑटोमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने का विकल्प मिलता है. इसके अलावा इसमें निवेशक पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाते के लिए केवाईसी पंजीकरण एजेंसी डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट होता है.
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