भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक मानदंडों का पालन नहीं करने पर दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है. आरबीआई ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर 1.38 करोड़ रुपए और DCB बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
जांच में पाया गया कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने ‘अग्रिम ब्याज दर’ और ‘बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार’ (CIRLC) रिपोर्टिंग में संशोधन’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया है, इसलिए बैंक पर पेनाल्टी लगाई गई है. वहीं डीसीबी बैंक कुछ एमसीएलआर-लिंक्ड फ्लोटिंग रेट अग्रिमों में निर्धारित अवधि पर ब्याज दरों को रीसेट करने में नाकाम रहा है. रिजर्व बैंक का कहना है कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंक के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
इन बैंकों पर भी हुई थी कार्रवाई
बीते हफ्ते RBI ने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा बंधन बैंक (Bandhan Bank) पर भी 29.55 लाख रुपाए का जुर्माना लगाया गया था. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते केनरा बैंक (Canara Bank)और सिटी यूनियन बैंक (Citi Union Bank)पर भी पेनाल्टी लगाई थ. आरबीआई ने केनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, वहीं सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई थी.
Published - March 20, 2024, 12:56 IST
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