भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ इंडिया (BoI), बंधन बैंक और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है. इन तीनों पर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन न करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने पर प्राइवेट सेक्टर लेंडर बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
बंधन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर क्यों लगा जुर्माना
बंधन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर डिपॉजिट पर दरों से जुड़े नियमों का पालन न करने पर एक्शन लिया गया है. बैंक ऑफ इंडिया पर ‘डिपॉजिट पर ब्याज दर’, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’, ‘लोन पर ब्याज दर’ और क्रेडिट सूचना कंपनी नियमों 2006, के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति से जुड़े सुपरवाइजरी मूल्याकंन के लिए इन्सपेक्शन 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 की किया गया था.
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर क्यों लगा जुर्माना
आरबीआई ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर ‘एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी’ और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.