भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक कंपनी Paytm पर बड़ी सख्ती की है. 29 फरवरी से कस्टमर खातों में क्रेडिट और डिपॉजिट सेवा पर रोक लगा दी है. इसके अलावा, Paytm के वॉलेट, Fastag और NCMC कार्ड की सेवा पर भी 29 फरवरी के बाद से रोक लगा दी है. आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है.
ग्राहक कब तक कर सकते हैं निकासी?
आरबीआई के आदेश के अनुसार बैंक के ग्राहक बचत बैंक खाता, चालू खाता, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से शेष राशि बिना किसी प्रतिबंध के निकाल सकते हैं. लेकिन 29 फरवरी के बाद, इससे किसी भी तरह का लेन-देन नहीं किया जा सकता.
आरबीआई ने जारी किया आदेश
इस आदेश में कहा गया है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीएम कोई बैंकिंग सेवा, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस जैसी सेवाएं), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा प्रदान नहीं कर सकेगा. अधिसूचना के मुताबिक ‘वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त किया जाएगा.’
आरबीआई ने Paytm पर लगाई रोक
रेग्यूलेटर ने Paytm पर यह सख्ती बैंकिग नियमों के उल्लंघन के चलते की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, Paytm बैंक ने लगातार नियमों की अनदेखी की है. आरबीआई की ऑडिट में सुपरवाईजरी खामियां पाई गई, जिसके बाद, केंद्रीय बैंक ने यह सख्ती दिखाई है. आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट में अमाउंट एड करने पर रोक लगा दी है.
शेयर बाजार पर भी दिख सकता है असर
आरबीआई के इस फैसले का असर पेटीएम के शेयरों पर भी दिख सकता है. शेयर बाजर के अगले सत्र में बाजार खुलते ही Paytm के शेयरों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है. गौरतलब है कि आरबीआई ने पेटीएम पर नए ग्राहक जोड़ने पर पहले से ही रोक लगा रखी है. Paytm से क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर भी अब रोक लग गई है. यानी 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकेगा.