PAN-Aadhaar Link: आधार (Aadhaar) को पैन (Pan) से देरी से जोड़ने के लिए सरकार जो 1000 रुपए का जुर्माना वसूल रही है, उसके तहत अबतक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से जुर्माना वसूला जा चुका है. मंगलवार को सरकार की तरफ से संसद में यह जानकारी दी गई है. राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले साल जुलाई से इस साल नवंबर तक 2.125 करोड़ लोगों से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है, यानी सरकार के पास अबतक 2125 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर जमा हो चुके हैं.
सरकार ने यह भी बताया कि जो पैन नंबर आधार से नहीं जुड़ा है, उसे रद्द तो नहीं किया गया है, लेकिन उस पैन का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि उसे इन-ऑपरेटिव घोषित किया गया है. सरकार की तरफ से कहा गया कि इन-ऑपरेटिव पैन नंबर होने पर उस पैन नंबर के साथ जुड़े बैंक खातों में रिफंड नहीं हो सकता और साथ में ऐसे बैंक खातों में ब्याज की रकम भी जमान नहीं हो सकती. इतना ही नहीं, जिन खातों के पैन के साथ आधार नहीं जुड़ा है उन खातों पर आयकर का अधिकतम स्लैब लागू होगा.
सरकार की तरफ से बताया गया कि इस साल जून अंत तक देश में 54.67 करोड़ से ज्यादा पैन नंबर आधार से जुड़ चुके हैं. सरकार ने यह भी बताया कि इस साल नवंबर तक देशभर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 8.71 करोड़ पैन नंबर आधार से जुड़े हैं, इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है जहां पर 6.19 करोड़ पैन नंबर आधार से जोड़े गए हैं, तीसरे स्थान पर 4.89 करोड़ पैन नंबर के साथ पश्चिम बंगाल, चौथे पर 4.23 करोड़ के साथ बिहार और पांचवें पर 3.72 करोड़ पैन नंबर के साथ कर्नाटक है.
देश में पिछले साल जुलाई तक पैन नंबर को आधार के साथ मुफ्त में जोड़ा जा रहा था, लेकिन कई सालों तक सरकार की तरफ से अभियान के बावजूद करोड़ों पैन नंबर आधार से नहीं जुड़े थे. सरकार ने पिछले साल जुलाई से पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपए प्रति पैन जुर्माना घोषित किया, और इसके बाद अब 2 करोड़ से ज्यादा लोग अबतक अपनै पैन आधार से जोड़ चुके हैं.
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