केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्याज की जो खेप सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दी गई हैं और 29 अक्टूबर से पहले उनकी प्रणाली में पंजीकृत हैं, उन्हें 30 नवंबर तक निर्यात किया जा सकता है. सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को इस साल 31 दिसंबर तक के लिए प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया था.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा कि जहां प्याज की खेप 29 अक्टूबर, 2023 से पहले सीमा शुल्क विभाग को सौंप दी गई है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत है उसका निर्यात 30 नवंबर तक किया जा सकता है. इसमें कहा गया है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान किए जा चुके निर्यात शुल्क का रिफंड नहीं होगा.
ओडिशा सरकार ने बांग्लादेश को भेजे काजू
ओडिशा सरकार ने बांग्लादेश को दो मीट्रिक टन काजू भेजे हैं. पाफ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दो मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले काजू का निर्यात किया गया है. अधिकारी ने बताया कि यह महत्वपूर्ण कदम न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि ओडिशा में कृषि क्षेत्र के लिए नए मार्ग भी प्रशस्त करता है.
एपीईडीए के चेयरमैन अभिषेक देव ने कृषि एवं किसान अधिकारिता के मुख्य सचिव अरबिंद पाधी, एमएसएमई के मुख्य सचिव स्वस्वत मिश्रा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में खेप को रवाना किया. पाफ ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुब्रत घोष ने कहा कि यह न केवल ओडिशा में काजू उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच कृषि क्षेत्र में वृद्धि व सहयोग की क्षमता को भी दर्शाता है.