Rule Change From 1st January: सोमवार से सिर्फ नया सप्ताह या महीना ही शुरू नहीं होने जा रहा है, यह नए साल का आगाज भी है. पुराना साल बीतने के साथ ही आपकी जेब से जुड़े कई बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं. आपको अब नई कार खरीदने के लिए या फिर ब्लूडार्ट से कूरियर भेजने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ बदलाव आपके रोजमर्रा के कामकाज को तो प्रभावित करेंगे. साथ ही 1 जनवरी से लागू होने जा रहे नए नियम, आपके निवेश, बचत और बैंकिंग कामकाज को भी प्रभावित करेंगे. आइए ऐसे ही 5 बदलावों के बारे में जान लेते हैं.
बदल जाएंगे लॉकर के नियम
अगर आपका किसी सरकारी या निजी बैंक में लॉकर है. तो 1 जनवरी से हो सकता है आपको इसे चालू रखने में दिक्कत आए. दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट में बदलाव किया है. इसके लिए ग्राहकों को 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया था. अगर आपने 2023 में बैंक के नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए. तो संभव है कि आप नए साल पर इसे आपरेट न कर पाएं. आपको पहले नया एग्रीमेंट करना होगा. उसके बाद ही उसके प्रयोग की अनुमति मिलेगी.
आधार कार्ड अपडेट के देने होंगे पैसे
आधार कार्ड में अपडेट अब फ्री नहीं होगा. अगर आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर तक ही फ्री अपडेट की सुविधा मिलेगी. 1 जनवरी से आधार में किसी भी बदलाव के लिए 50 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा.
UPI इस्तेमाल में रुकावट
अगर आपने पिछले एक साल से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया है. तो हो सकता है अब उस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कभी भी न कर पाएं. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नवंबर के एक आदेश के अनुसार, बैंक उन ग्राहकों की UPI आईडी को हटा देंगे, जिन्होंने एक साल या उससे अधिक समय से इसके जरिए कोई लेनदेन नहीं किया है. आपके साथ भी ऐसा है तो 31 दिसंबर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
अब डिजिटल KYC का जमाना
अब सिम कार्ड खरीदने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. टेलिकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित KYC को खत्म करने वाला है. नया सिम कार्ड पाने के लिए जनवरी से आधार के जरिए डिजिटल KYC की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.
बीमा पॉलिसी समझना होगा आसान
अब हेल्थ सहित दूसरी बीमा पॉलिसी की नियम व शर्तों को ग्राहक आसानी से समझ सकेंगे. अब बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी की विशेषताएं बतानी होंगी. IRDAI ने इसके लिए कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानि CIS में बदलाव किया है.
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