जानिए राम मंदिर में किए गए दान पर किस टैक्स व्यवस्था में मिलेगी छूट
अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण में दान करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि दान की गई राशि की आपको टैक्स में छूट मिल सकती है.
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा राम जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है. रामजी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है. इस मौके पर कई लोगों ने राम मंदिर में दान किया भी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 3200 करोड़ रुपये दान किए हैं. अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण में दान करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि दान की गई राशी की आपको टैक्स में छूट मिल सकती है.
कितनी मिलेगी छूट
अयोध्या राम मंदिर के रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की गई 50 फीसद रकम पर इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं. यह दान किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत कर कटौती के लिए पात्र बना देगा. अगर आप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 1000 रुपए का दान करते हैं. तो 500 रुपए को आप कुल टैक्सेबल इनकम में से घटा सकते हैं. याद रहे कि छूट लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दान की रसीद जमा करनी होगी.
छूट के लिए मान्य यह दान
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत सभी टैक्सपेयर जैसे इंडीविजुअल टैक्सपेयर, कंपनियां और फर्म धार्मिक संस्थानों को धन दान करके टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि, हर जगह की गई डोनेशन के लिए टैक्स में छूट नहीं मिलती है. सिर्फ उन्हीं संस्थानों या चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करने पर छूट मिलेगी जिनका नाम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दी गई लिस्ट में शामिल होगा.
केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2020-21 से सेक्शन 80G(B)(2) के ऐतिहासिक महत्व और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के तौर पर लिस्ट किया है. इसलिए, मंदिर के रिनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान में 50 फीसद की कटौती मिलेगी.
किस टैक्स व्यवस्था में मिलेगी छूट
अगर आप नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो आप दान की राशि पर छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं. सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था चुनने वाले ही टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं. दान की गई रकम आपकी टोटल ग्रॉस इनकम के 10 फीसद से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 10 फीसद से ज्यादा की रकम पर छूट नहीं मिलेगी. 2000 रुपए से ज्यादा के नकद दान पर भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी. किसी वस्तु या किसी और तरह का दान इस टैक्स छूट के लिए मान्य नहीं होगा.