Last date to exchange 2000 notes in bank ends: 2000 के नोट बैंक में जमा कराने या बदलने की समयसीमा 7 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है. ऐसा हो सकता है कि आपके पास अभी भी 2,000 रुपए के नोट हों. RBI के नियमों के मुताबिक बैंक न तो इसे आपके बैंक खाते में जमा कर सकते हैं और न ही एक्सचेंज कर सकते हैं. हालांकि आपके पास मौजूद 2,000 रुपए का नोट अब भी वैध मुद्रा बना हुआ है. ऐसे में अगर आप तय समयसीमा के भीतर गुलाबी नोट को बैंक में जमा करना भूल गए हैं तो आप इसे सीधे RBI के पास जमा कर सकते हैं.
डेडलाइन खत्म होने के बाद ये विकल्प दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर को 2000 के नोट बदलने की समयसीमा एक हफ्ते बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी थी. अगर कोई व्यक्ति 7 अक्टूबर तक यह नोट बैंक में जमा नहीं कर पाएं हैं तो आरबीआई सर्कुलर के मुताबिक वो RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन नोटों को बदल या जमा कर सकते हैं. आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के ही नोट बदल सकते हैं. लेकिन बैंक खाते में जमा करने पर 2000 रुपए के नोटों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है.
पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं नोट RBI की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक यह 19 क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम शहर में हैं.आप इंडिया पोस्ट के जरिए भी इन 19 कार्यालयों में से किसी को भी नोट भेज सकते हैं.
नोट जमा करने के लिए जरूरी दस्तावेज 2000 रुपए के नोट बदलते वक्त आपसे पहचान पत्र की मांग की जा सकती है. इसलिए आपके पास केवाईसी के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज जैसे पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस आदि होने चाहिए. केवाईसी दस्तावेजों के अलावा आपके पास बैंक खाते की जानकारी भी होनी चाहिए जिसमें RBI कार्यालयों में पैसा जमा किया जाना है.
बता दें कि RBI ने 19 मई को ये 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाने का ऐलान किया था. बीते 29 सितंबर तक इनमें से 96 फीसदी नोट बैंक और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वापस किए जा चुके थे.
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