खराब वस्तुओं के आयात को रोकने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही 65 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) जारी करेगी. इसके तहत 500 से अधिक उत्पादों को दायरे में लाया जाएगा. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) में संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि ये आदेश उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है.
नए आदेश के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का हॉलमार्क न हो. उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 65 क्यूसीओ लाया जाएगा, जिनके दायरे में 500 से अधिक उत्पाद होंगे. इससे घटिया सामान के आयात पर रोक लगेगी. ये आदेश स्मार्ट मीटर, नट, बोल्ट और फास्टनर जैसे सामानों के लिए पहले ही जारी किए जा चुके हैं. कानून का उल्लंघन करने पर पहले अपराध के लिए दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है. अगर किसी ने दूसरी बार यही गलती की तो न्यूनतम जुर्माना पांच लाख रुपए हो जाएगा.