पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU) ने भी इस पर पेनाल्टी लगाई है. FIU का आरोप है कि PPBL ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) दायित्वों का उल्लंघन किया है. इसी के तहत बैंक पर ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई 31 जनवरी को पीपीबीएल के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद की गई है.
एफआईयू-आईएनडी को सूचना मिली कि पीपीबीएल भुगतान बैंक के चैनल का उपयोग करके अवैध कार्यों के लिए संस्थाओं की ओर से धन की हेराफेरी कर रही है. कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले सुरागों के बाद पेटीएम बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई की गई. एफआईयू ने पाया कि पीपीबीएल पर लगे आरोप सही थे.
अवैध गतिविधियों से जुड़ा कनेक्शन
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एफआईयू-आईएनडी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली विशेष जानकारी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की समीक्षा शुरू की. जांच में पाया गया कि पीपीबीएल से जुड़ी कुछ संस्थाएं और व्यवसायिक नेटवर्क ऑनलाइन जुए के आयोजन समेत कई अन्य अवैध कार्यों में शामिल हैं. इतना ही नहीं इन अवैध गतिविधियों से मिलने वाले धन को इन संस्थाओं की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में खुले बैंक खातों के जरिए भेजा गया था.
नोटिस के बाद की गई कार्रवाई
वित्त मंत्रालय ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लगाए गए आरोपों और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच के बाद, पीपीबीएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. बैंक के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद पाया गया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध चीजें आरोप की पुष्टि कर रहे हैं. इसी के आधार पर मंत्रालय ने ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात कही.