भारत ने चीन से आयातित तीन उत्पादों- व्हील लोडर, जिप्सम टाइल्स और औद्योगिक लेजर मशीनरी पर पांच वर्ष के लिए डंपिंग-रोधी शुल्क लगा दिया है. यह शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिश के बाद लगाए गए हैं. इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं को चीन से होने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
डीजीटीआर ने इस संबंध में की गई शिकायतों की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में सामान्य से कम कीमत पर भेजा गया है. यह सस्ते उत्पादों को दूसरे बाजार में खपाने यानी डंपिंग की कार्रवाई है. इन उत्पादों की डंपिंग से घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हुआ है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अलग-अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक, कम-से-कम एक तरफ लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइल्स पर शुल्क लगाया गया है.
इस तरह के शुल्क औद्योगिक लेजर मशीनों पर भी लगाए गए हैं जिनका उपयोग काटने या वेल्डिंग में किया जाता है. इसी तरह पूरी तरह से निर्मित इकाई के रूप में आयात किए जाने वाले व्हील लोडर पर भी शुल्क लगाया गया है. इससे पहले चीन से आयातित टफेंड ग्लास और फ्लैक्स यार्न की कुछ किस्मों पर भी डंपिंग-रोधी शुल्क लगाए गए थे.