Lost Property Documents: संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाते. इसलिए जरूरी है कि कागजात सावधानी से रखें. हालांकि, अगर कुछ कारणों से कागजात नहीं मिल सकते हैं या संपत्ति के मालिक द्वारा दस्तावेज खो गए हैं, चोरी हो गए हैं या गुम हो गए (Lost property papers/missing property documents) तो आपको घबराने की नहीं, बल्कि तत्काल कदम उठाने की जरूरत है. आप कुछ आसान प्रक्रिया से इन दस्तावेजों को दोबारा बनवा सकते है.
सबसे पहले FIR दर्ज करे प्रॉपर्टी पेपर्स खो जाने (Lost Property Documents) का पता चलने के बाद सबसे पहले निकटतम पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवानी होगी. प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा ही FIR दर्ज करवाए तो बेहतर है. इसमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि कागजात खो गए हैं. FIR की एक प्रति अपने पास रखें.
अखबार में नोटिस FIR दर्ज करवाने के बाद अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसमें संपत्ति का विवरण, खोए हुए दस्तावेज और संपर्क विवरण होना चाहिए. नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिन तक इंतजार करना चाहिए, शायद किसी को आपके कागजात मिले और वह इस संबंध में आपका संपर्क करे.
शेयर सर्टिफिकेट यदि हाउसिंग सोसाइटी द्वारा आवंटित शेयर प्रमाण पत्र गुम हो जाता है, तो उसे फिर से जारी करने के लिए हाउसिंग सोसायटी में आवेदन करें. आवेदन के साथ FIR की कॉपी और अखबार का नोटिस भी दे. शेयर सर्टिफिकेट फिर से जारी करने के लिए सोसायटी शुल्क लगा सकती है.
वचन पत्र को नोटरीकृत करवाएं फिर आपको स्टांप पेपर पर एक वचन पत्र देना होगा, जिसमें समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन की एक प्रति और FIR की प्रति के साथ संपत्ति के खोए हुए दस्तावेजों का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए. वचन पत्र पंजीकृत, प्रमाणित और नोटरीकृत होना चाहिए. ऐसा करने से ये वचन पत्र एक वैध कानूनी प्रमाण बन जाता है.
सेल डीड सेल डीड संपत्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण प्रमाण है. सेल डीड की डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपत्ति रजिस्ट्रार को एक आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ FIR की कॉपी, अखबार के नोटिस की कॉपी, जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्रों की कॉपी, नोटरीकृत वचन पत्र जैसे दस्तावेज भी जमा करवाने चाहिए. डुप्लीकेट सेल डीड प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा.
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