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हर महीने 55 रुपये जमा करें, 3000 पेंशन पाएं, कुछ ऐसी है मानधन योजना

PM Kisan Mandhan Yojana: 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी. 

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : August 20, 2021, 12:25 IST
योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जायेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी.
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PM Kisan Mandhan Yojana: किसान हैं तो ये खबर आपके काम की है.  PM Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को बुढ़ापे में उचित  ढंग से जीवनयापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी. 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी.  लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए. योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जायेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी. लाभार्थी की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जायेंगे.

प्रीमियम का भुगतान

लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा. 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हार महीने 55 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा. तभी वह इस योजना का लाभ 60 की आयु पूरी होने पर उठा सकते हैं. लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना चाहिए तथा बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी.

पीएम किसान मानधन योजना 

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा  50 % प्रीमियम का अनुदान किया जायेगा और बाकि 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जायेगा. इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम (LIC ) निधि प्रबंधक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है. इस योजना का सालाना बजट 10 774 .5 करोड़ रखा गया है.

कौन इस योजना के पात्र नहीं हो सकते

  • किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत शामिल होना चाहिए ( एसएमएफ).
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी योग योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए चुने गए किसान.
  • इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी.
    • सभी संस्थागत भूमि धारक
    • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
    • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.
    • केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। IV / ग्रुप डी कर्मचारी).
    • सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत थे और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते थे.

पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ

  • यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम अवधि के भीतर निकालता है, तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा.
  • यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन उसकी साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसके अंशदान की राशि उसके साथ ही उसे वापस लौटाई जाएगी क्योंकि उसके पास वास्तव में संचित ब्याज है. पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया, जो भी अधिक हो.
  • अगर किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा, जैसा कि लागू होता है या संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा प्राप्त करके बाहर निकलता है, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर प्राप्त किया गया है, जो भी अधिक हो
  • सब्सक्राइबर और उसके पति की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा.

किसान पेंशन योजना 2021 के दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • खेत की खसरा खतौनी
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन को अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC ) में अपने सभी दस्तावेज़ों को लेकर जाना होगा.
  • इसके बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को VLE को देना होगा और ग्राम स्तर उद्यमी(वले) को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा.
  • फिर VLE आधार कार्ड को आपके आवेदन पत्र से जोड़ेगा और व्यक्तिगत विवरण तथा बैंक विवरण भरेगा. फिर सब्सक्रइबर की आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की ऑटो गणना की जाएगी.
  • नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जायेगा और आगे ग्राहक से हस्ताक्षरित किया जायेगा. फिर VLE उसी को स्केन करके अपलोड करेगा. फिर किसान पेंशन खता संख्या उत्पन्न की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जायेगा.

स्वंय द्वारा रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्ट्रेशन करें?

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा जिस पर आपको लॉगिन करना होगा.
  • लॉगिन करने के लिए आवेदन को अपना फोन नंबर भरना होगा जिससे पंजीकरण को उसके नंबर से जोड़ा जा सके और अन्य सभी पूछी गयी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर ,कैप्चा कोड आदि  भी भरनी होगी और जनरेट OTP पर  क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जिसे आपको इस खाली बॉक्स में भरना होगा.फिर एक आवेदन फॉर्म आपके सामने प्रदर्शित होगा.
  • इस फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण आदि सभी जानकारी  भरनी होगी और आखिर में सब्मिट कर देना होगा.
  • सब्मिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल ले और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें
Published - August 20, 2021, 11:55 IST

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