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EPF vs PPF: रिटायरमेंट पर कहां है ज्यादा फायदा? 9 पॉइंट में समझें पूरी बात

EPF vs PPF: दोनों में ब्याज दरें बाकी ठिकानों के मुकाबले ज्यादा हैं. PPF पर 7.1% ब्याज मिलता है, जबकि EPF पर मिलने वाली ब्याज दर 8.5% है.

  • Team Money9
  • Last Updated : July 22, 2021, 19:13 IST
अपने PPF खाते को डाकघर से बैंकों में और बैंक से डाकघर में स्थानांतरित करने का विकल्प होता है.
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लोग आमतौर पर जीवन में सेवानिवृत्ति की योजना थोड़ी देर से लगाते हैं. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और कर्मचारी भविष्य निधि या एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) दोनों रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए दो सबसे सुरक्षित विकल्प हैं. दोनों इंस्ट्रूमेंट्स पर ब्याज दरें बाकी निवेश ठिकानों के मुकाबले ज्यादा हैं. PPF पर 7.1% ब्याज मिलता है, जबकि EPF पर मिलने वाली ब्याज दर 8.5% है.

एक वेतनभोगी व्यक्ति स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) में अपने वेतन से अनिवार्य 12% योगदान से अधिक राशि का योगदान कर सकता है. Money9 आपको रिटायरमेंट से जुड़े इन दोनों निवेश साधनों (EPF और PPF) की तुलना 9 बिंदुओं में कर रहा है.

1. प्रकृति

दोनों साधन लंबी अवधि के हैं और ऊंचा रिटर्न देते हैं. PPF और EPF दोनों ही सबसे सुरक्षित बचत साधन माने जाते हैं. EPF केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है जबकि PPF सभी के लिए है.

वहीं, VPF वेतनभोगी लोगों के लिए भी है. पैसों की आपातकालीन जरूरत के मामलों को छोड़कर दोनों में लंबी लॉक-इन अवधि है.

2. ब्याज दर

PPF में ब्याज दर हर तिमाही में संशोधन के लिए आती है और EPF में इसे सालाना संशोधित किया जाता है. वर्तमान में PPF की ब्याज दर 7.1% और EPF की दर 8.5% है, जो सभी सरकारी बचत साधनों में सबसे अधिक है. PPF खाता डाकघर या बैंक में खोला जा सकता है. दूसरी ओर, EPF खाता आम तौर पर एक नियोक्ता द्वारा खोला जाता है.

कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से EPF नहीं खोल सकता है.

3. निवेश राशि

PPF में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम योगदान 500 रुपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है. कोई 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा कर सकता है, लेकिन अधिक राशि पर कोई कर लाभ या ब्याज लाभ लागू नहीं होगा.

वहीं, EPF खाते में मूल वेतन का 12% योगदान होता है. यह कर्मचारी का योगदान है. नियोक्ता भी उतनी ही राशि का योगदान देता है. एक कर्मचारी अपने निर्धारित मूल वेतन के 12% से अधिक योगदान कर सकता है. वह राशि VPF में जाएगी, जिसमें EPF जैसी ही सुविधा है.

4. टेन्योर

PPF खाते की डिफॉल्ट अवधि 15 वर्ष है. फिर इसे अनिश्चित काल के लिए 5 साल के ब्लॉक के लिए बढ़ाया जा सकता है. कुछ आपातकालीन स्थिति जैसे कोविड उपचार या अन्य गंभीर बीमारी को छोड़कर, बच्चों की शादी या शिक्षा की जरूरतों के लिए PPF से समय से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है.

दूसरी ओर, EPF खाते की अवधि आपके रोजगार की अवधि के समान है. किसी को अपना रोजगार समाप्त होने के तीन साल के भीतर EPF कोष वापस लेना होगा. किसी की सेवा के लंबित रहने के दौरान, कोई व्यक्ति EPF से पैसा नहीं निकाल सकता है.

5. टैक्स बेनेफिट

PPF पूरी तरह से टैक्स फ्री है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत योगदान, ब्याज और कमाई सभी कर-कटौती योग्य हैं. PPF की परिपक्वता राशि भी कर-मुक्त है. दूसरी ओर, IT अधिनियम के 80 C के तहत EPF भी कर मुक्त है, लेकिन अगर खाता खोलने की तारीख से 5 साल की समाप्ति से पहले पैसा निकाला जाता है, तो निकाली गई राशि कर योग्य हो जाएगी.

अगर VPF के साथ EPF योगदान सालाना 2.5 लाख रुपये हो जाता है, तो अर्जित EPF ब्याज कर योग्य होगा.

6. लोन सुविधा

बैंक PPF खाते में कुल फंड का 90% तक लोन मंजूर कर सकते हैं. एकमात्र शर्त यह है कि PPF खाता सक्रिय होना चाहिए और कम से कम 5 साल तक चलना चाहिए. अगर खाता तीन से पांच साल के बीच का है, तो जमा राशि का 25% लोन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है.

7. सुरक्षित साधन

PPF और EPF दोनों को सबसे सुरक्षित निवेश साधन माना जाता है. म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट की तुलना में रिटर्न थोड़ा कम है, लेकिन निश्चित रूप से बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा है. EPF में कुल निवेश का केवल 50% आम तौर पर कर्मचारी द्वारा किया जाता है; शेष आधा नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है.

8. लिक्विडिटी

PPF के मामले में आप बेरोजगारी में पैसा नहीं निकाल सकते. PPF खातों की अवधि 15 वर्ष है. आप 6 साल की समाप्ति के बाद PPF से आंशिक निकासी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है. यदि आप एक महीने की अवधि के लिए बेरोजगार हैं तो आप अपने EPF कोष का 75% निकाल सकते हैं.

अगर आपकी बेरोजगारी दो महीने तक बढ़ जाती है, तो आप पूरे EPF कोष को निकाल सकते हैं. हालांकि, अगर आप खाता खोलने के 5 साल के भीतर अपना EPF कोष निकाल लेते हैं, तो निकासी पर कर लगेगा. EPF सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है. इस आयु को प्राप्त करने पर, आप अपनी अधिकांश राशि निकाल सकते हैं. हालांकि, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए उपयोग किए जाने वाले EPF कोष का एक हिस्सा आपको पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा और यह कर योग्य होगा.

9. अकाउंट ट्रांसफर

एक व्यक्ति के पास अपने PPF खाते को डाकघर से बैंकों में और बैंक से डाकघर में स्थानांतरित करने का विकल्प होता है. इसी तरह, आप अपने PPF खाते को एक बैंक शाखा से दूसरे बैंक या अन्य बैंकों में भी स्थानांतरित कर सकते हैं. वहीं अगर कोई व्यक्ति नियोक्ता बदलता है तो उसे EPF अकाउंट ट्रांसफर करना होगा.

उस EPF खाते को नए UAN के साथ जोड़कर ऐसा करना चाहिए. यह कर्मचारी को EPF खाते की निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा. सुनिश्चित करें कि यदि आपके पास कई EPF खाते हैं तो सभी खाते एक ही UAN नंबर से जुड़े होने चाहिए अन्यथा आपको सभी लाभ नहीं मिलेंगे.

Published - July 22, 2021, 07:13 IST

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