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क्या आपके पास हैं एक से ज्‍यादा पीपीएफ अकाउंट, तो इस तरीके से करें खातों को मर्ज

डाक विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कई पीपीएफ अकाउंट्स को एक स‍िंगल पीपीएफ अकाउंट में मर्ज करने का प्रोसेस के बारे में बताया गया है.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 23, 2021, 15:49 IST
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि PPF में निवेश करने में जोखिम लगभग शून्य है क्योंकि इसे पूरी तरह सरकार संरक्षण प्राप्त है. यह इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ खाता रख सकता है. हालांकि कई बार लोग गलती से एक से अधिक पीपीएफ खाते खोल लेते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो याद रखें कि आप इन खातों को मर्ज कर सकते हैं.

डाक विभाग ने 18 अक्टूबर, 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कई पीपीएफ अकाउंट्स को एक स‍िंगल पीपीएफ अकाउंट में मर्ज करने का प्रोसेस के बारे में बताया गया है. डाक विभाग के सर्कूलर के अनुसार, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट्स को कैसे मर्ज किया जा सकता है.

यदि पीपीएफ डिपॉजिट निर्धारित सीमा से ज्‍यादा नहीं है

एक व्यक्ति के पास अपनी पसंद के पीपीएफ अकाउंट को बनाए रखने का ऑप्‍शन होगा, बशर्ते दोनों अकाउंट्स में डिपॉजिट की गई जमा राशि निर्धारित जमा सीमा के भीतर हो (वर्तमान में यह प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपए है). यदि पीपीएफ अकाउंट एक ही ऑपरेटिंग एजेंसी में हैं (मान लीजिए कि आपके पास अलग-अलग बैंकों में एक से अधिक पीपीएफ हैं या डाकघर में दो खाते हैं), तो पीपीएफ अकाउंट के ट्रांसफर का प्रोसेस का उपयोग करके आसानी से मर्ज किया जा सकता है.

मर्ज के लिए देनी होगी रिक्‍वेस्‍ट

अकाउंट किसी बैंक और पोस्‍ट ऑफिस यानी, विभिन्न ऑपरेटिंग एजेंसियों के साथ खोले गए हों, तो ऐसे मामले में, पीपीएफ अकाउंट होल्‍डर को पीपीएफ अकाउंट के मर्ज के लिए रिक्‍वेस्‍ट देनी होगी. या तो बैंक या डाकघर के साथ, जहां वह पीपीएफ अकाउंट रिटेन करना चाहते हैं. मर्जर रिक्‍वेस्‍ट पीपीएफ पासबुक, अकाउंट डिटेल की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा. इसके बाद पीपीएफ अकाउंट ऑफिस दूसरे कार्यालय को डिटेल भेज देगा जहां इसे मर्ज किया जाना है.

दूसरे ऑफिस में भेजी जाएगी रिक्वेस्ट

जिस ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट रिटेन करना है, वह अकाउंट होल्‍डर द्वारा सभी पीपीएफ अकाउंट्स में की गई एनुअल डिपॉजिट अमाउंट की गणना करेगा. यह ध्यान रखें कि सालाना डिपॉजिट सरकार द्वारा घोषित निर्धारित जमा सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि जमा की लिमिट का उल्लंघन नहीं किया है, तो अकाउंट बंद करने और बाकी रकम के ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट दूसरे ऑफिस में भेजी जाएगी.

अतिरिक्त रकम की जाएगी वापस

रिटेन अकाउंट खोलने की डेट को पीपीएफ खाता खोलने की वास्तविक डेट माना जाएगा. इस तिथि को मैच्‍योरिटी की गणना और लोन, निकासी आदि जैसे दूसरे उद्देश्यों के लिए माना जाएगा.

यदि पीपीएफ डिपॉजिट निर्धारित सीमा से ज्यादा है

ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक साथ कई पीपीएफ अकाउंट्स में जमा की गई राशि निर्धारित सीमा से अधिक हो. ऐसी स्थिति में, पीपीएफ खातों में निर्धारित जमा सीमा का उल्लंघन करने वाली अतिरिक्त राशि खाते के विलय के बाद व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी. यह राशि बिना किसी ब्याज के वापस होगी. पीपीएफ खाता कार्यालय शेष राशि को बनाए गए पीपीएफ खाते में ट्रांसफर करने से पहले ब्याज को समायोजित करेगा.

यहां भी, रिटेन अकाउंट खोलने की तारीख को पीपीएफ अकाउंट वास्तविक खोलने की तारीख माना जाएगा. इस तिथि को परिपक्वता और अन्य उद्देश्यों जैसे ऋण, निकासी आदि की गणना के लिए माना जाएगा. इसके अलावा, बनाए गए पीपीएफ खाते में शेष राशि के ट्रांसफर/क्रेडिट की तिथि को ऋण/निकासी आदि के उद्देश्य के लिए जमा की तारीख के रूप में माना जाएगा.

Published - October 23, 2021, 03:49 IST

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