कमोडिटी एक्सचेंज MCX के प्लेटफॉर्म से सोने या चांदी की खरीद पर GST भुगतान को लेकर एक्सचेंज की तरफ से नियम में बदलाव को लेकर एक्सचेंज के क्लीयरिंग इकाई MCXCCL और बुलियन ट्रेडर्स के संगठन IBJA के बीच ठन गई है. MCXCCL ने पिछले हफ्ते कहा है कि 29 दिसंबर से सोने और चांदी की बिक्री पर GST के नियम बदल जाएंगे.
नए नियमों के तहत एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर सोने और चांदी की डिलिवरी लेने और देने वाले खरीदार और बिकवाल के ऊपर GST कलेक्शन की जिम्मेदारी होगी. मौजूदा नियम के तहत MCXCCL की तरफ से एक्सचेंज के क्लीयरिंग सदस्य के जरिए खरीदार से बिकवाली के लिए GST वसूली की व्यवस्था की जाती है, लेकिन 29 दिसंबर के बाद बिकवाल सीधे खरीदार से GST की उगाही करेगा. ट्रेड में GST भुगतान की पूरी जिम्मेदारी अब खरीदार और बिकवाल की होगी. MCXCCL इसके लिए जवाबदेह नहीं होगा. माना जा रहा है कि MCXCCL ने यह कदम GST से जुड़े कानूनी झंझटों से बचने के लिए उठाया है.
बुलियन ट्रेडर्स का संगठन IBJA नियम में हुए इस बदलाव का विरोध कर रहा है , IBJA का कहना है कि क्लीयरिंग कार्पोरेशन उस समय सोने और चांदी की बिक्री पर पूरा टैक्स वसूलना चाहता है जब खरीदार की तरफ से पूरा पेमेंट भी नहीं दिया जाता. संगठन ने फैसला किया है कि एक्सचेंज से अपना विरोध जताने तथा अपना पक्ष रखने के लिए वह सोमवार को प्रतिनिधिमंडल भेजेगा. भारतीय रिजर्व बैंक IBJA की तरफ से जारी किए जाने वाले गोल्ड भाव के आधार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का भाव जारी करता है.
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