दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को नर्सरी में दाखिल (Nursery Admission) के लिए उम्र सीमा में बच्चों को 30 दिनों की छूट देने का निर्देश दिया है.
शिक्षा निदेशालय (DOE) ने स्कूलों को भेजे एक पत्र में कहा है, ‘‘एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि स्कूलों में न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में प्रधानाध्यापकों के स्तर से 30 दिनों की छूट दी जा सकती है. यदि किसी अभिभावक को अपने बच्चे के लिए उम्र सीमा में छूट चाहिए तो वे स्कूल के प्रधानाध्यपक से एक आवेदन के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस पर विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं.’’
शिक्षा निदेशालय 2018 से प्रत्येक वर्ष उम्र सीमा निर्धारित कर रहा है.
नर्सरी, केजी (KG) और पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक ऊपरी उम्र सीमा है. नर्सरी में दाखिले (Nursery Admission) के लिए 31 मार्च को बच्चे की उम्र चार साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, केजी (KG) में दाखिल के लिए यह पांच साल और पहली कक्षा में दाखिले के लिए छह साल साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए.
नर्सरी में दाखिले (Nursery Admission) की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो गई है और आवेदन प्रक्रिया चार मार्च को समाप्त हो जाएगी. चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची 20 मार्च को जारी की जाएगी.