उत्तर प्रदेश के नोएडा में CNG और PNG की रिटेलिंग के लाइसेंस के लिए अदानी समूह की कंपनी अदानी टोटल गैस लिमिटेड के आवेदन को रद्द कर दिया गया है. ऑयल रेग्युलेटर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड यानी PNGRB ने कंपनी के आवेदन को नियम और शर्तों के अनुरूप सही नहीं पाया है. PNGRB ने 14 जुलाई के अपने आदेश में कहा है कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड नोएडा में सीएनजी और पीएनजी के वितरण को लेकर नियमों के अनुरूप शर्तों को पूरा नहीं करती है और उसी के आधार पर उसकी बोली को रद्द कर दिया गया है.
PNGRB से जरूरी होता है लाइसेंस लेना
बता दें कि इच्छुक कंपनी को किसी भी इलाके में सीएनजी की रिटेल बिक्री या घरों तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाने का कारोबार करने के लिए PNGRB से लाइसेंस लेना जरूरी होता है. गौरतलब है कि PNGRB के गठन से पहले लाइसेंस के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती थी. राजधानी दिल्ली की बात करें तो गैस की सप्लाई के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल को PNGRB से मंजूरी मिली हुई है. दिल्ली से सटे इलाकों में गैस की सप्लाई के लिए आईजीएल की दावेदारी को अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने चुनौती दी थी.
बता दें कि 1990 के दशक से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली और उससे सटे इलाकों में सीएनजी की सप्लाई कर रही है. अप्रैल 2004 में कंपनी को नोएडा में सीएनजी के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार मिला था. वहीं दूसरी ओर 2008 में अदानी टोटल गैस लिमिटेड नोएडा में वितरण के लिए अपना आवेदन को पेश किया था. PNGRB उस समय आवेदन पर कोई भी फैसला नहीं कर सका और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. 2022 में सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PNGRB आवेदन को लेकर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और उसी के बाद से PNGRB अदानी टोटल गैस लिमिटेड नोएडा के आवेदन पर विचार कर रही थी. PNGRB के आदेश में कहा गया है कि अदानी समूह की ओर से जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद बोर्ड ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है.