नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने स्वैच्छिक दिवाला प्रक्रिया से गुज़र रही गो फर्स्ट (Go First) के समाधान पेशेवर को इंजन लीज़ पर देने वालों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गो फर्स्ट ने एसएमबीसी एफ्रो इंजिन लीज बीवी (SMBC Afro Engine Lease BV) और इंजिन लीज फाइनेंस बीवी (Engine Lease Finance BV) से कुल 9 इंजन लीज पर लिए हैं जिनके रखरखाव के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया है. दरअसल इन पट्टेदार कंपनियों ने NCLT से अपने एसेट्स की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की थी जिसके चलते ये फैसला लिया गया है.
इसके अलावा NCLT ने कंपनी के नए समाधान पेशेवर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. अभिलाष लाल की जगह पर अर्नेंस्ट एंड यंग (EY) के शैलेंद्र अजमेरा को नए समाधान पेशेवर के तौर पर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही एनसीएलटी नेगो फर्स्ट से उनके विमान और इंजन को वापस कब्जे में लेने की मांग वाली याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. ये याचिका कर्जदाताओं को विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों की ओर से लगाई गई है.
उधर तीन मई के बाद से लगातार 16 वीं बार कंपनी ने अपनी उड़ानों रद्द कर दिया है. अब 19 जून तक गो फर्स्ट के विमान नहीं उड़ सकेंगे. कंपनी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है. कंपनी संकेत दिए हैं इस महीने के अंत तक उसकी उड़ानें शुरू हो सकती हैं. एयरलाइन का कहना है जिन लोगों की टिकट बुक थी ज़ल्द उन्हें उनके सोर्स अकाउंट में पैसा वापस कर दिया जाएगा. गोफर्स्ट की वेबसाइट gofirstclaims.in/claims पर ज़रूरी जानकारी डालकर रिफंड लिया जा सकता है. हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि जून अंत गो-फर्स्ट का परिचालन शुरू हो सकता है. DGCA इस हफ्ते एयरलाइन के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे सकता है.