Adani-Hindenburg Case SC Verdict: हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, अदानी समूह के खिलाफ आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच का आदेश देने का कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अपनी जांच तीन माह में पूरी करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
अदानी -हिंडनबर्ग मामले में कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में एफपीआई नियमों से जुड़ी कोई अनियमितता या खामी नहीं पाई गई है. इस पूरे मामले में सीमित अधिकार हैं जिसके आधार पर अब तक 22 मामलों की जांच पूरी हुई है. एससी का कहना है कि सेबी के नियामक ढांचे में हस्तक्षेप करने का कोर्ट को ज्यादा अधिकार नहीं है. ऐसे में, अदालत सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा. एससी ने यह भी कहा है कि सेबी के जांच नियमों में कोई खामी नहीं है और एसआईटी को इस मामले की जांच नहीं सौपी जाएगी. गौरतलब है कि प्रशांत भूषण सहित अन्य ने एसआईटी को इस मामले की जांच के लिए याचिका दायर की थी.
एससी का फैसला क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले की जांच क्योंकि अभी SEBI कर रहा है, ऐसे में किसी और एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का आधार नहीं है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित पैनल भी अपनी जांच रिपोर्ट पहले ही सौंप चुका है, ऐसे में किसी तीसरी एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी नहीं दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने का समय दिया है.अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने न तो स्वीकारा है और न ही नकारा है.
अदानी समूह पर लगे थे आरोप
अदानी समूह पर आरोप है उसने अपने ही पैसे का निवेश दुनिया के दूसरे देशों के जरिए FII रूट से अपने शेयरों में कराया है, जिससे शेयरों की कीमत बढ़ी है. इन आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की टिप्पणी भी नहीं की है. कोर्ट के आदेश में सेबी की की उस अंतरिम जांच रिपोर्ट का भी जिक्र नहीं है, जिसे सेबी ने पिछले साल कोर्ट को सौंपा था. हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप की कंपनियों के विदेशी निवेशकों के संबंध अदानी परिवार से बताए थे, हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं मिला है, संभावना है कि इसका जवाब सेबी की जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा.
अदानी ने बताया सत्य की जीत
अरबपति उद्योगपति गौतम अदानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. अदानी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और उनका समूह भारत की वृद्धि की कहानी में योगदान देना जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे.
इस फैसले के बाद बीएसई पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 17.83 फीसद चढ़ गया. एनडीटीवी में 11.39 फीसद, अदानी टोटल गैस में 9.99 फीसद, अदानी ग्रीन एनर्जी में 9.13 फीसद और अदानी एंटरप्राइजेज में 9.11 फीसद का उछाल आया. अदानी विल्मर का शेयर 8.52 फीसद, अदानी पोर्ट्स 1.71 फीसद, अदानी पावर 4.99 फीसद, अंबुजा सीमेंट्स 3.46 फीसद और एसीसी 2.96 फीसद के लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे.
समूह की दो कंपनियों अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर सुबह के कारोबार में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह के कारोबार में 319.47 अंक के नुकसान के साथ 71,544.60 अंक पर और निफ्टी 104.30 अंक टूटकर 21,561.50 अंक पर कारोबार कर रहा था.
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