वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए आयकर दाताओं की तारीफें कीं लेकिन ये तारीफें काफी नहीं थीं क्योंकि बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं बदला. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए और पुराने दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब दरों में कोई बदलाव नहीं किया.
नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए का आय पर 20% और 15 लाख रुपए की आय पर 30% टैक्स लगेगा.
वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20%, 10 से 15 लाख रुपए की आय पर 30%, 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था में 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा. वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 टैक्स लगेगा.
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने दावा किया कि अब टैक्स पेयर को जल्दी टैक्स रिफंड मिलेगा क्योंकि इनकम टैक्स प्रोसेसिंग का समय 93 से घटाकर 10 दिन कर दिया है.