आप कमाई करेंगे और सरकार टैक्स लगाएगी. आप टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं. अक्सर आपको लगता है कि आप टैक्स बचा नहीं सकते, जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है. टैक्स बचाने का सबसे आसान रास्ता है सेक्शन 80-सी (Section 80C). इस सेक्शन में आप सालाना डेढ़ लाख रुपये तक का अलग-अलग निवेश करते हैं तो उस निवेश पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी.
धारा 80 सी
आयकर अधिनियम की धारा 80सी (Section 80C) के तहत अलग-अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है. इस धारा के तहत 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है. यह टैक्स छूट किसी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) को मिलती है.
इन जगह कर सकते हैं निवेश
खास बात ये है कि आयकर की धारा 80-सी (Section 80C) के तहत निवेश करने के विकल्प भी बहुत सारे हैं. यानी आपके सामने कई ऑप्शन हैं जिनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं. इन विकल्पों में जीवन बीमा, EPF, PPF, होम लोन पर आप जो मूलधन का भुगतान कर रहे हैं, उस पर छूट मिलती है. NSC में आप पैसा लगा सकते हैं. यूलिप में पैसा लगाएं, सुकन्य समृद्धि योजना में निवेश करने पर आपको टैक्स में डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. बच्चों की ट्यूशन फीस या फिर सिनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करके इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं.