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बैंकिंग लेनदेन विफल होने पर पैसा फंस गया है तो जानिए क्या है RBI का नियम

एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन एटीएम से कैश निकलता नहीं है.

  • Team Money9
  • Last Updated : July 23, 2021, 18:26 IST
कई बैंकों ने फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के नियमों में बदलाव किया है. ये बदलाव 1 जनवरी से लागू होंगे
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आप जब एटीएम (ATM) का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसा तो कट गया लेकिन एटीएम से निकला नहीं. यानी आपका ट्रांजेक्शन यहां फेल हो गया. आपको बता दें, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए और एक तय सीमा के बाद भी आपको आपका पैसा न मिले तो इसकी शिकायत आप सीधे आरबीआई से कर सकते हैं. आरबीआई ने कस्टमर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए टर्नअराउंड टाइम (TAT) का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है और आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को ब्याज सहित आपका पैसा लौटाना होगा.

फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन क्या है

फेल्ड ट्रांजेक्शन एक ऐसा लेन-देन है, जो कस्टमर के कारण या किसी भी कारण से पूरी तरह से कम्पलीट नहीं किया गया है. इसमें कम्यूनिकेशन लिंक का फेल होना, एटीएम में कैश न होना या सेशन का समय से एक्सपायर हो जाना कारण हो सकते हैं.

जानिए अपने अधिकार

दरअसल, एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन एटीएम से कैश निकलता नहीं है. कुछ बैंक तो 3 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, तो कई बैंकों में पैसा वापस आने में वक्त लगता है. अगर आप भी इस तरह के मामलों के शिकार हुए हैं तो आरबीआई के मुताबिक, आप रिजर्व बैंक के CMS पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद आरबीआई उस ट्रांजेक्शन की जांच करेगा. इसके बाद अगर शिकायत सही पाई गई तो बैंक पैसा तो देगा ही, साथ ही मुआवजा भी मिलेगा.

5 दिनों में करना होगा निपटारा

अगर एटीएम से पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल होता है और बैलेंस खाते से कट जाता है तो बैंक को इसे 5 दिनों के अंदर रिफंड करना होगा. आरबीआई के नियम के तहत अगर संबंधित बैंक ने 5 कैलेंडर दिनों के अंदर पैसा क्रेडिट नहीं किया तो बैंक को ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपए का भुगतान करना होगा. साथ ही ट्रांजेक्शन फेल होने के कारणों की भी जानकारी देनी होगी.

डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड ट्रांसफर

डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड ट्रांसफर अगर फेल हो जाता है और राशि कस्टमर के कार्ड अकाउंट से डेबिट किया गया है, लेकिन बेनिफिशियरी कार्ड अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो उस बैंक या वित्तीय संस्थानों को ट्रांजेक्शन वाली तारीख और अगले 1 दिन के भीतर ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना होगा.

प्वाइंट ऑफ सेल मशीन पर ट्रांजेक्शन

अगर डेबिट कार्ड से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन पर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ यानी कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन दुकानदार के पीओएस लोकेशन पर चार्ज स्लिप जेनरेट नहीं हुई तो ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन वाली तारीख से लेकर अगले 5 दिनों में रिवर्स करना होगा. इससे चूकने पर बैंक को उस कस्टमर के अकाउंट में देरी के लिए हर रोज 100 के हिसाब से मुआवजा भरना होगा.

Published - July 23, 2021, 06:24 IST

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