SBI: समय-समय पर देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई (SBI) अपने ग्राहकों को नई स्कीम और फाइनेंस से संबंधित सूचनाएं मुहैया कराता रहता है. हाल ही में SBI ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए ग्राहकों को 30 सिंतबर 2021 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा है. साथ ही यह भी कहा है कि ऐसा नहीं करने पर ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें लेट फीस का भुगतान भी करना पड़ सकता है. इससे पहले आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 थी. कोरोना को देखते हुए इसे 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है.
लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है. आपको बताते हैं कि किस तरह से आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें.
-सबसे पहले वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.
-यहां पर लॉग इन करने के बाद आपको आधार लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा. जहां आपको अपना आधार और पैन कार्ड नंबर डालना होगा.
-इसके बाद लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें. कुछ देर में आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा
SMS के जरिए भी करें लिंक
इसके अलावा आप SMS के जरिए भी आधार कार्ड और पैन लिंक के स्टेटस को चेक कर सकते हैं. इसके लिए 567678 या 56161 नंबर पर SMS भेजना होगा.
इसके लिए आपको UIDPAN, इसके बाद 12 अंको वाला आधार नंबर फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर डालना होगा.
लिंक नहीं करने लगेगा जुर्माना
आधार और पैन कार्ड के लिंक नहीं होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपका पैन कार्ड बंद होने पर इसे चालू कराने के लिए 1000 रुपये देने होगे.
जो भी शख्स अपना आधार और पैन कार्ड 30 सितंबर से पहले लिंक नहीं करेगा तो उसका पैन कार्ड बंद हो जाएगा. जिसके कारण उसे कई प्रकार की बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.