देशभर में पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की खबर आ रही है. बैंक और संस्थाएं भी लोगों को पैन और आधार लिंक करने की सलाह दे रहे हैं. इसी कड़ी में भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी अपने ग्राहको को जल्द से जल्द पैन से आधार लिंक करने की सलाह दी है. दरअसल सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना जरूरी कर दिया है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पारदर्शी और बिना परेशानी के हो सके. वहीं किसी भी तरह की धोखाधड़ी या टैक्स में टालमटोल या चोरी भी मुश्किल हो जाएगा.
SBI ने शुक्रवार 6 अगस्त को ट्वीट कर अपने ग्राहकों से पैन और आधार को जोड़ने के लिए कहा है. बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स से ये भी कहा है कि 30 सितंबर आधार और पैन को लिंक करने का काम कर लें. अगर कोई ग्राहक ऐसा नहीं करेगा तो उसे बैंकिंग सर्विस को उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं पैन को आधार लिंक नहीं किया गया है, तो पैन निष्क्रिय यानी बेकार हो जाएगा.
पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन पहले 31 मार्च थी फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया. हालांकि अब इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है.
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/QiMk66fLM2
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 6, 2021
आपको अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनाने होंगे ये स्टेप्स.
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in खोलना होगा. होम पेज पर लिंक सेक्शन में ‘लिंक आधार’ दिखेगा. इस सेक्शन में अपने आधार-पैन का लिंक स्टेटस जानें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जो आपको एक नए विंडो पर ले जाएगा. इस बॉक्स में अपने पैन और आधार कार्ड की डिटेल भरने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा. इसी के साथ ही वेबसाइट पर आपको पैन और आधार का स्टेटस दिखाई देगा. आप इन दोनों को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com या https://www.egov-nsdl.co.in पर भी जा सकते हैं. वहीं किसी तरह की दिक्कत या पूछताछ के लिए contact@aadhaar-pan-link.com पर भी संपर्क कर सकते हैं.
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